• होम
  • Live TV
  • ख़बरें
  • जुर्म
  • मूवी मसाला
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • रिलेशनशिप
  • गैजेट्स
  • Jobs
  • Tips
  • जनरल नॉलेज
  • सक्सेस स्टोरी
  • फोटो
  • वीडियो
  • धर्म
  • राज्यवार ख़बरें
  • ख़बरे ज़रा हटके
  • कारोबार
  • कार्यक्रम
AajTak
  • होम/
  • ख़बरें/
  • कारोबार

शेयर ट्रांसफर के नियमों में हुआ बदलाव, इन लोगों को मिलेगा फायदा

इन लोगों को मिलेगा फायदा

aajtak.in [Edited by: दीपक कुमार]
नई दिल्‍ली, 12 February 2019, अपडेटेड 14:20 IST

वैसे तो शेयर बाजर में निवेश के जरिए मुनाफा कमाने के कई रास्‍ते होते हैं. लेकिन समझदारी से शेयर खरीद कम समय में ज्‍यादा मुनाफा कमाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है. ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश सिर्फ भारतीय लोग ही करते हैं. बाजार नियामक सेबी प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों और विदेशी नागरिकों को भी इक्विटी शेयर खरीदने का मौका देती है. हालांकि, अब सेबी की ओर से ऐसे निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है.

दरअसल, सोमवार को सेबी ने प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों और विदेशी नागरिकों को पैन कार्ड की प्रति जमा करने से छूट दी है. इसके साथ ही उन्हें अपने पास रखे इक्विटी शेयर अपने निकट संबंधियों को देने की अनुमति दी है. हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों पर निर्भर है. वर्तमान नियमों के मुताबिक सेबी को शेयर ट्रांसफर करने वाले शख्‍स के अलावा उस शख्‍स को भी पैन कार्ड देने की आवश्‍यकता होती है जिन्‍हें प्राप्‍त होता है. इसके जरिए वह प्रतिभूतियों के ट्रांसफर का रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.

भारत के विदेशों में रह रहे नागरिकों को शेयरों के ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही थी क्योंकि उनमें से कइयों के पास जरूरी पैन कार्ड नहीं थे.  सेबी ने कहा कि इस कठिनाइयों से पार पाने के लिए पैन कार्ड की प्रति देने से छूट का निर्णय किया गया है . इसके अलावा उन्हें अपने पास रखे इक्विटी शेयर निकट संबंधियों को देने की अनुमति दी गई है. जिन  संबंधियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा उनमें पति या पत्नी (जो भी लागू हो), माता-पिता, भाई, बहन और बच्चे शामिल हैं.

बता दें कि सोमवार को सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन, भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा राशि के इस्तेमाल की रूपरेखा भी जारी की. वर्तमान में एक ही समान के लिए डब्ल्यूडीआरए और क्लियरिंग कॉरपोरेशन दोनों के पास सिक्योरिटी राशि जमा करानी होती है. इससे भंडारगृहों के परिचालकों पर वित्तीय बोझ पड़ता है. इस कदम के पीछे मकसद इस तरह की जमाओं को तर्कसंगत बनाना है. नई व्यवस्था 30 दिन में लागू होगी.

Prev मजबूत शुरुआत के बाद लुढ़का बाजार, सेंसेक्‍स 36,400 के नीचे
Next बाजार में गिरावट का दौर जारी, 10,850 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्‍स

कॉमेंट्स

Loading...

संबंधित ख़बरे

  • चंदा कोचर पर सेबी लगा सकता है 1 करोड़ का जुर्माना

    चंदा कोचर पर सेबी लगा सकता है 1 करोड़ का जुर्माना

  • विदेशी बाजार में लिस्‍ट होंगी भारतीय कंपनियां, सेबी का प्रपोजल

    विदेशी बाजार में लिस्‍ट होंगी भारतीय कंपनियां, सेबी का प्रपोजल

  • लोन विवाद: चंदा कोचर ने जवाब देने के लिए सेबी से मांगा और वक्त

    लोन विवाद: चंदा कोचर ने जवाब देने के लिए सेबी से मांगा और वक्त

  • म्युचुअल फंड खरीदना हुआ और भी सस्ता, सेबी ने घटाया ये चार्ज

    म्युचुअल फंड खरीदना हुआ और भी सस्ता, सेबी ने घटाया ये चार्ज

Close

शेयर ट्रांसफर के नियमों में हुआ बदलाव, इन लोगों को मिलेगा फायदा

  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • Google Plus
  • Send email to friend

Top Categories

  • होम
  • Live TV
  • ख़बरें
  • जुर्म
  • मूवी मसाला
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • रिलेशनशिप
  • गैजेट्स
  • Jobs
  • Tips
  • जनरल नॉलेज
  • सक्सेस स्टोरी
  • फोटो
  • वीडियो
  • धर्म
  • राज्यवार ख़बरें
  • ख़बरे ज़रा हटके
  • कारोबार
  • कार्यक्रम

Copyright © Living media india Ltd

BREAKING
NEWS

No internet connection

Okay